सिटीजन चार्टर

हमारी प्रतिबद्धताएं :

  • नियमित शिक्षण सत्र एवं परिसर अनुशासन
  • गुणात्मक, उद्देश्यपरक एवं छात्र/ छात्राओं की अन्तर्निहित क्षमताओं के विकास में सहायक शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र निर्माण हेतु व्यावसायिक रूप से दक्ष एवं समर्पित जनशक्ति का विकास
  • असेवित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा का प्रसार
  • शिक्षक / कर्मचारी एवं छात्र कल्याणकारी योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन

उच्च शिक्षा से सम्बन्धित परिनियम / अधिनियम

  • उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973
  • उ०प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980
  • उ०प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा समूह "क" नियमावली 1985
  • उ०प्र० उच्चतर शिक्षा सांख्यिकी संवर्ग (राजपत्रित नियमावली) 1997
  • उ०प्र० कोचिंग विनियमन अधिनियम - 2002
  • विभिन्न विश्वविद्यालयों की प्रथम परिनियमावलियॉ
  • उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनियम-1995

प्रदेश के समस्त सहायता प्राप्त अशासकीय एवं शासकीय महाविद्यालयों में शिक्षा का मानक स्तर बनाए रखने, वेतन वितरण, अवस्थापना सृजन, पेंशन एवं पेंशनजन्य लाभों की स्वीकृति छात्र/छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मचारियों से सम्बन्धित कल्याणकारी येाजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा किया जाता है।

निदेशालय से अपेक्षित एवं प्रस्तुत कार्यों के त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु एवं विभाग के कार्यों में पारदर्शिता एवं दक्षता लाने तथा विभाग को जन अपेक्षाओं के अनुरूप एवं उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा विभाग का नागरिक अधिकारी पत्र विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जा रहा है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र के नागरिकों की सामान्य रूचि की निम्नलिखित सेवाओं का विवरण अंकित है।

  • महाविद्यालयों की स्थापना
  • कल्याणकारी योजनाएं
  • पेंशन एवं निवानिवृत्तिक लाभ

महाविद्यालयों की स्थापना

क्रम सं० महाविद्यालय अनिवार्यताएं शासनादेश का संदर्भ
1.

नए महाविद्यालय/संस्था की स्थापना तथा वर्तमान महाविद्यालय/ संस्थान में स्नातक/स्नातकोत्तर/विषय /पाठ्यक्रम का खोला जाना

  • र‍जिस्ट्रार सोसायटीज अधिनियम-1860 के अन्तर्गत पंजीकृत कोई संस्था या ट्रस्ट जिसके संविधान के पंजीकृत बायलाज में शिक्षा प्रसार/उन्नयन का प्रबन्धन प्राविधानित हो सम्बन्धित क्षेत्राधिकारिता के विश्वविद्यालय के माध्यम से महाव़िद्यालय की स्थापना हेतु आवेदन (शासनादेश दिनांक : 27 सितम्बर, 2002 का संलग्नक-1) कर सकता है।
  • निर्धारित प्रारूप पर नए महाविद्यालय की स्थापना/वर्तमान में संचालित महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमानुसार औचित्य पाए जाने पर विश्वविद्यालय, आवेदक संस्था के प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति शासन को भेजेगा।
  • शासन द्वारा अनापत्ति प्राप्त होने की दशा में आवेदक संस्था निर्धारित प्राभूत राशि विश्वविद्यालय के कुलसचिव के नाम प्लेज्ड कराने के पूर्व, प्रस्तावित मानकानुसार भूमि (शासनादेश के बिन्दु-4) राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराया जाना, मानकानुसार अतिरिक्‍त शिक्षण कक्ष, पुस्तक, प्रयोगशाला उपकरण, मशीनें, फर्नीचर के क्रय तथा अन्य शैक्षणिक सुविधाओं हेतु पर्याप्त धनराशि की बैंक खाते में उपलब्ध सुनिश्चित करेगा (शासनादेश के बिन्दु-5,6 एवं 7)
  • शासनादेश के बिन्दु -3 में निर्धारित प्राभूत जमा कराने के उपरान्त विश्वविद्यालय में प्रस्तावित नए महाविद्यालय/वर्तमान महाविद्यालय में प्रस्तावित नए पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की संस्तुति करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण हेतु (शासनादेश के बिन्दु-1 में) नियत निरीक्षण मण्डल का गठन करेगा।
  • तदोपरान्त (शासनादेश के य‍थास्थिति बिन्दु-2,8 अथवा 9 की संतुष्टि पर) विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान करने के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित कुलाधिपति एवं शासन को अग्रसारित की जाएगी।
  • विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को शासन द्वारा उपयुक्त पाए जाने की स्थिति में सम्बन्धित महाविद्यालय को प्रस्तावित पाठ्यक्रमों में अस्थायी /स्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की संस्तुति महामहिम कुलाधिपति को शासन प्रेषित करेगा। महिमहिम कुलाधिपति द्वारा अस्थायी /स्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने के उपरान्त ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश, शिक्षण, परीक्षा एवं शिक्षणेत्तर क्रिया कलाप विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार सुनिश्चित कराए जाएंगे।

1. शासनादेश सं० 3075 / सत्तर-2 2002- 2 (166) / 2002 दि० 27 सितम्बर 2002

2.

असेवित क्षेत्रों के स्ववित्त पोषित महाविद्यालय

  • 16 कि०मी० की परिधि में कोई महाविद्यालय न हो अथवा विकास खण्ड असेवित हो।
  • समिति पंजीकृत एवं नवीनीकृत होनी चाहिए जिसके द्वारा महाविद्यालय प्रस्तावित है।
  • प्रबन्ध तंत्र की वित्तीय स्थिति/आय रू0 5 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो ।
  • महिला महाविद्यालय हेतु 10,000 वर्ग मीटर भूमि एवं सहशिक्षा के महाविद्यालय हेतु 20,000 वर्ग मीटर भूमि महाविद्यालय के नाम भू राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो ।
  • शहरी क्षेत्रों में महिला महाविद्यालय को प्राथमिकता दी जाएगी जहॉ पहले से कन्या महाविद्यालय संचालित न हो।
  • इस योजना के अन्तर्गत स्वतित्त प्रबन्धन पाठ्यक्रम आच्छादित नहीं है।
  • प्राभूत की धनराशि सम्बन्धित विश्वविद्यालय के नाम बन्धक हो। उक्त शर्तें पूर्ण होने पर एक संकाय हेतु (तीन समान किश्तों में) कुल रू० 30 लाख तथा दो संकाय हेतु रू० 50 लाख दिये जाने पर शासन विचार करेगा।
  • इन महाविद्यालयों को शासन द्वारा भविष्य में कभी भी अनुदान सूची पर नहीं लिया जाएगा ।

1. संख्या: 1960/सत्तर-2-97-2(85)/97 दिनांक: 11 नवम्बर, 1997
2.संख्या: 35/सत्तर-6/99-77/98 दिनांक : 19 मई, 1999
3. संख्या: 1109/सत्तर-6/2000-77/98 टी०सी० दिनांक: 01सितम्बर,2000

कल्याणकारी योजनाएं

क्रम सं०

योजना

अर्हतायें

अग्रसारण/संस्तुतकर्ता अधिकारी

नोडल अधिकारी/अनुभाग

i

छात्र कल्याणकारी योजनाएं

 

राष्ट्रीय मेरिट छात्रवृत्ति
1.हाईस्कूल आधारित




इस योजना के अन्तर्गत देय मेरिट कम निर्धन छात्रवृत्ति प्रथम स्नातक कोर्स तक देय है| अभिभावक की वार्षिक आय रू० 25,000 तक हो
1. स्नातक प्रथम वर्ष (सामान्य शिक्षा) के पाठ्यक्रमों हेतु रू० 60 प्रतिमाह तथा छात्रावासी हेतु रू० 60 प्रति माह तथा छात्रावासी हेतु रू० 100 प्रति माह
2. स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिये रू. 90 तथा छात्रावासी हेतु रू० 140 प्रति माह
3. चिकित्सा, तकनीकी तथा प्रबन्धकीय स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु डे स्कालर के लिए रू० 120 तथा छात्रावासी के लिये रू० 300 प्रति माह किन्तु अभिभावक की वार्षिक आय रू० 25.000 से अधिक होने पर एकमुश्त प्रमाणस्वरूप रू० 100 तथा प्रमाण पत्र




सम्बन्धित 
महाविद्यालय 
के प्राचार्य




सहायक निदेशक 
डिग्री अर्थ-3 उच्च 
शिक्षा निदेशालय, 
उ०प्र०, प्रयागराज

 

2. इण्टरमीडिएट आधारित










3. स्नातक मेरिट छात्रवृत्ति














4. राजकीय महाविद्यालयों हेतु छात्र अनुदान











5. विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति




6. अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति



7. अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति

-तदैव-


इस योजना के अनतर्गत प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों से संकायवार स्नातक मेरिट सूची के आधार पर निश्चित कोटा पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अनुमन्य है। डे स्कालर के लिये रू० 120 तथा छात्रावासी के लिये रू० 300 प्रति माह, अभिभावक की आय का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

इस योजना के अनतर्गत राजकीय महाविद्यालयों में स्वीकृत छात्रवृत्ति / धनराशि स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के संकाय वार सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को क्रमश: रू० 1,000 एवं रू० 2,000 की धनराशि देय है, अभिभावक की आय का प्रतिबन्ध नहीं है।

संस्थागत छात्र की 40 प्रतिशत विकलांगता एवं अभिभावक की आय रू० 24,000 प्रतिवर्ष से अधिक न हो

संस्थागत छात्र हो तथा अभिभावक की आय रू० 24,000 प्रतिवर्ष से अधिक न हो

स्नातक तथा स्‍नातकोत्तर स्तर के संस्थागत छात्र जिनके अभिभावक की आय रू० 33,400 होने पर पूरी छात्रवृत्ति एवं 33,401 से 44,500 प्रतिवर्ष आय होने पर आधी छात्रवृत्ति

सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य









सम्बन्धित 
महाविद्यालय 
के प्राचार्य












सम्बन्धित 
महाविद्यालय 
के प्राचार्य











सम्बन्धित 
महाविद्यालय 
के प्राचार्य


सम्बन्धित 
महाविद्यालय 
के प्राचार्य

सम्बन्धित 
महाविद्यालय 
के प्राचार्य

सहायक निदेशक 
डिग्री अर्थ-3 उच्च 
शिक्षा निदेशालय, 
उ०प्र०, प्रयागराज

सहायक निदेशक 
डिग्री अर्थ-3 उच्च 
शिक्षा निदेशालय, 
उ०प्र०, प्रयागराज





सहायक निदेशक डिग्री अर्थ—3 उच्च शिक्षा निदेशालय, उ० प्र०, प्रयागराज







विकलांग कल्याण 
विभाग



समाज कल्याण 
विभाग


समाज कल्याण 
विभाग

 

8. छात्र कल्याण निधि से आर्थिक सहायता

निर्धन तथा मेधावी छात्रों को इण्टरमीडिएट परीक्षा में 55 प्रतिशत अंक होने की दशा में निधि में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष स्नातक कक्षा में रू०-2,400 एवं स्नातकोत्तर कक्षा में रू०-3,000 की धनराशि अनुमन्य है। प्रतिबन्ध यह है कि अभिभावक की आय अधिकतम रू० 75,000 हो।
स्नातक परीक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले छात्र के लिये अभिभावक की अधिकतम आय सीमा का प्रतिबन्ध नहीं है।
शोध के लिये यथास्थिति रू० 6,000, रू० 8,000 तथा रू० 10,000 की व्यवस्था है।
राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों हेतु अलग से प्रावधान है।

सम्बन्धित 
महाविद्यालय 
के प्राचार्य

संयुक्त सचिव
(उच्च शिक्षा) 
उ०प्र० लखनऊ

ii

शिक्षक एवं कर्मचारी कल्याणकारी योजनाएं

क्रम सं०

योजना

अर्हता

शासनादेश

नोडल अधिकारी

1.

कैरियर एडवांसमेण्ट स्कीम के अन्तर्गत महाविद्यालयों के शिक्षकों को वरिष्ठ वेतनमान एवं चयन वेतनमान का लाभ दिया जाना।

दिनांक 27-7-98 को अथवा उसके उपरान्त वरिष्ठ/चयन वेतनमान हेतु ओरियंटेशन कोर्स, 02 रिफ्रेशर कोर्स क्रमशः अनिवार्य है।
वरिष्ठ वेतनमान हेतु पी०एच०डी० धारक को 04 वर्षों पर, एम०फिल० धारक को 05 वर्षों पर एवं नान पी०एच०डी० धारक को 06 वर्षों पर।
चयन वेतनमान हेतु पी०एच०डी० धारक को 09 वर्षों पर, एम०फिल० धारक को 10 वर्षों पर एवं नान पी०एच०डी० धारक को 11 वर्षों पर।

राजाज्ञा संख्या-636/सत्तर-1-2001-3(3)/2000, 
दिनांक 13-3-2001
एवं राजाज्ञा संख्या
1089/सत्तर-1-2001
-3-(3)/2000. दिनांक 
3-5-2001

वित्त नियंत्रक
उच्च शिक्षा

2.

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 
1-राजकीय महाविद्यालय 
के शिक्षक

20 वर्ष की अर्हकारी सेवा अथावा 45 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 के भाग-2 से 4 के मूल नियम-56 के अनुसार

संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, 
उ०प्र०, प्रयागराज

 

2- अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षक

20 वर्ष की अर्हकारी सेवा अथवा 45 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर

संख्या : 503/सत्तर-
6/98-3(7)97 -पी०सी० 
दिनांक : 21 मई, 1998

संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, 
उ०प्र०, प्रयागराज

3.

अ-परिवार कल्याण प्रोत्साहन

दो संतान की सीमा पर एक अतिरक्त वेतन वृद्धि 
(क) दूसरी संतान की आयु 10 वर्ष एवं अधिकारी /कर्मचारी की आयु 40 वर्ष हो।
(ख) जिन शिक्षकों/कर्मचारियों की आयु 40 वर्ष से अधिक हो तथा उनका परिवार दो बच्चों तक सीमित हो और सबसे छोटे बच्चे की आयु 10 वर्ष से कम न हो एवं जिन्होंने अपना अथवा यथास्थिति अपनी पत्नी या पति या समस्त पत्नियों का आपरेशन करा लिया हो, एक अग्रिम वेतनवृद्धि अनुमन्य है।

संख्या प० क० / 4601 / 16 - 11 - 79 - 9 - 155 - 99 दिनांक : 23.2.
1980 एवं संख्या :
1020 / 15-(11)
- 81 - 51 / 80 
दिनांक : 6 जून, 1981

संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, 
उ० प्र०, प्रयागराज

 

ब- मातृत्व अवकाश

अधिकतम 135 दिनों का प्रसूति अवकाश सम्पूर्ण सेवा काल में दो बार देय होगा बशर्ते कि दो ही संतान हो।

संख्या: सा - 4 -394 / दस - 99 - 216 / 79 दिनांक : 4 जून, 1999

संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, 
उ०प्र०, प्रयागराज

5

उपार्जित अवकाश 
(राजकीय वेकेशनल 
अधिकारी एवं कर्मचारियों 
हेतु)

नान-वैकेशनल हेतु

दीर्घ अवकाश में निर्दिष्ट कार्यों के सम्पादन हेतु रोके जाने के एवज में निश्चित फार्मूले के अनुसार अथवा मात्र एक दिन प्रति वर्ष वैकेन्शन्स के
कारण

 
31 दिन प्रतिवर्ष

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 81 ख (1) तथा सहायक नियम 157- के (1) तथा (11) तथा नियम 145 एवं 146

संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, 
उ०प्र०, प्रयागराज

6.

मानदेय पर शिक्षकों 
की नियुक्ति 
1. राजकीय
महाविद्यालय

2. अशासकीय 
महाविद्यालय

1. शासकीय महाविद्यालयों 
में सेवानिवृत्त प्राध्यापकों 
की नियुक्ति प्राविधानित है

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रवक्ता पद की योग्यताधारी अथवा सेवानिवृत्त शिक्षक जबतक आयोग से चयनित शिक्षक उपलब्ध न हो।

1. संख्या : 648 /सत्तर ' -5- 98-70 (31)/98 
दिनांक : 10 जून, 1998

संख्या : 467 / सत्तर-
2- 98-3-(9)/93 
टी०सी० दिनांक : 07 
अप्रैल, 1998

सहायक निदेशक (अर्थ) उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज

7.

मृतक आश्रित सेवायोजन

निदेशालय/राजकीय महाविद्यालय के शिक्षक कर्मचारी के अश्रित
अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षक / कर्मचारी के आश्रित

संख्या : 6/12-1973 
नियुक्ति-4 दिनांक 7.10.1974
संख्या : 2215/15-1
9- 95- 1/93 दिनांक : 21.11.1995

संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय,
 उ०प्र०, प्रयागराज
तदैव

8

चिकित्सा परिचर्या

राजकीय कर्मचारियों तथा परिवार के आश्रित सदस्यों तथा मृत सरकारी सेवक के पारिवारिक पेंशन हेतु अर्ह सदस्यों की चिकित्सा हेतु प्रदेश के भीतर तथा बाहर कराई गई चिकित्सा व्यय की पूतिपूर्ति की प्रक्रिया

संख्या 
2975/5-6-97
-294/90 दिनांक : 
1 जनवरी, 1996 एवं
संख्या
1135/पॉच -6-2001
-294/96 दिनांक :
 27 जून, 2001
2. प्रमाण पत्र 'ए' एवं 'बी' के साथ आवेदन

संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, 
उ०प्र०, प्रयागराज

9.

विदेशों में आयोजित 
शैक्षिक कान्फ्रेस में 
प्रतिभागिता हेतु अनुदान

विश्वविद्यालय /महाविद्यालय के शिक्षक

 

अनु सचिव
उच्च शिक्षा अनुभाग-3
लखनऊ

पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ: प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय, मानद विश्वविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की पेंशन, उच्च शिक्षा निदेशालय से स्वीकृत होती है दिनांक : 01.04.2000 के उपरान्त सेवानिवृत्त उत्तर प्रदेश समूह 'क' सेवा के अधिकारियों की पेंशन उ०प्र० निदेशालय से स्वीकृत होती है।

1

पेंशन

33 वर्ष की अर्हकारी सेवा पर पूर्ण पेंशन हेतु अर्ह कम सेवा होने की स्थिति में :
अर्हकारी सेवा X 10 माह की (वर्षों में) औसत परिलब्धियॉ  33
आवश्यक प्रपत्र :
1. एकीकृत पेंशन प्रपत्र भाग-1 (सेवानिवृत्ति कर्मियों हेतु)
2. एकीकृत पेंशन प्रपत्र भाग-2 (सेवाकाल में मृत्यु होने पर)
3. सेवा पुस्तिका : क्षेत्रीय अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित
4. अदेय प्रमाण पत्र
5. प्रबन्धकीय अंशदान
6. मृत्यु प्रमाण पत्र (आवश्यक होने पर)

संख्या 
9777/15-79-(11)-3-(7) /7 9-दिनांक : 28.4.1980

संख्या : सा—3
—1664 /दस—
904/94 दिनांक : 2
नवम्बर, 1995

अधिसूचना संख्या 
जी—2/ 605
/दस—534 (19)57 दिनांक : 27 जून, 2002

वित्त नियंत्रक 
उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज

2. 



ग्रेच्युटी (उपादान)/ डेथ ग्रेच्युटी
(राजकीय एवं अशासकीय शिक्षकों एवं कर्मचारियों हेतु)
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर

60 वर्ष पर सेवानिवृत्त होने पर 
अधिकतम रू० 3,50,000

संख्या : 398 सत्तर सत्तर-6/ 99-17 (39)/94 दिनांक : 26.2.1999
राजाज्ञा संख्या:
503/सततर-6/98-3(
77)/97 पी०सी० दि०
21-5-98

वित्त नियंत्रक उच्च शिक्षा निदेशालय, 
उ०प्र०, प्रयागराज

3

पारिवारिक पेंशन 

 
(क) विकलांग बच्चों 
को आजीवन 
पारिवारिक पेंशन

मूल वेतन का 30 प्रतिशत सात वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, पर दो गुना लेकिन मूल वेतन के आधे से अधिक नहीं

रा०सं०
6246/15-8-300-4
/16/77 दि० 31-3-82 एवं सपठित राजाज्ञा संख्या 398/सत्तर-6/99-1
7 (39)/94 दिनांक : 26.2.1999
रा०सं०-101/(1)/15-
19-
-96-3(25)/90 दि० 
25-1-96

वित्त नियंत्रक उच्च शिक्षा निदेशालय, 
उ०प्र०, प्रयागराज

4

सामान्य भविष्य निधि

शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षक एवं कर्मचारी

सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली 1985 सपठित संशोधन नियमावली वर्ष 1997 एवं वर्ष 2000 तथा शासनादेश संख्या :
9777/15-79-
(11)-3-(7)/79 दिनांक 
:28.4.1980
एवं पत्राक : डिग्री बजट : 6119-6620 दिनांक : 7. 12.1984

वित्त नियंत्रक/ 
उपनिदेशक (सांख्यिकी) उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज

5

अर्जित अवकाश का नगदीकरण

अधिकतम 300 दिन तक (राजकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु)

संख्या:
सा-4-392/दस
-99-2003-86 दिनांक 1.7.1999

संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज

6

पेंशन का राशीकरण

60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति 
के विकल्प पर मूल पेंशन का 40 
प्रतिशत 62 वर्ष की आयु में 
सेवानिवृत्ति के विकल्प पर मूल 
पेंशन का 20 प्रतिशत

संख्या 
398/सत्तर-6/
99-17(39)/94
दिनांक 26.2.1999
संख्या
213/सत्तर-2-
2004-16(79)/99
टी०सी० दिनांक : 4 
फरवरी, 2004

वित्त नियंत्रक उच्च 
शिक्षा निदेशालय, 
उ०प्र०, प्रयागराज

7

अनन्तिम पेंशन का भुगतान

सेवा पुस्तिका के अभाव में 
किन्‍तु अन्त अर्हताऍ होने पर 
देय है

संख्या 
1289/15-19-93
दिनांक : 9 जुलाई, 1993

वित्त नियंत्रक उच्च 
शिक्षा निदेशालय, 
उ०प्र०, प्रयागराज


उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद:
राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुशंसा के अनुरूप, राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा के उन्नयन, समन्वय एवं उच्च शिक्षा के कार्यक्रमों के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ समन्वय हेतु, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा अधिनियम-1995 के अन्तर्गत प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय समय पर निर्गत मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के अनुसार विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में समन्वय करना और मानक निर्धारित करना परिषद के मुख्य कृत्य है जिनमें, अधिनियम की धारा-11 (2) के उपबन्धित योजना और समन्वय, शैक्षिक, सलाहकारी एवं वित्तीय कृत्य भी सम्मिलित हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना:
सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्रों में व्यक्तित्व विकास के लिये राष्ट्रीय सेवायोजना की स्थापना 24 सितम्बर, 1969 को भारतवर्ष के 27 विश्वविद्यालयों में 4000 स्वयंसेवकों के साथ की गई थी। सम्प्रति देश के 184 विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत 93 लाख विद्यार्थियों में 13.75 लाख विद्यार्थी राष्ट्रीय सेवा योजना में पंजीकृत हैं।प्रदेश में राष्ट्रीय सेवायोजना वर्ष 1969-70 में 4 विश्वविद्यालयों में 2,500 स्वयंसेवकों के साथ प्रारंभ की गई थी। वर्ष 2003-04 में 16 विश्वविद्यालयों (12 राज्य, 2 केन्द्रीय, 1 कृषि, तथा क डीम्ड विश्वविद्यालय), 13 पॉलीटेक्निक, 285 इण्टरमीडिएट विद्यालयों में 1,34,500 छात्र भाग ले रहे  हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना में मुख्यतः पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सुधार, प्राकृतिक आपदाओं का सामना तथा राष्ट्रीय एकता पर आधारित कार्यक्रम संचालित किये जाते है।

जन सामान्य द्वारा शासकीय पत्रावलियों का निरीक्षण:
 

पत्रावलियों की प्रकृति

शासनादेश

अवलोकन हेतु नियत दिन एवं समय

नोडल अधिकारी

1. सेवारत शासकीय अधिकारी/कर्मचारी को अपने व्यक्तिगत प्रकरणों से सम्बन्धित पत्रावली (वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि, विभागीय जॉच, प्रोन्नति समिति तथा अधिकारी/ कर्मचारी के विरूद्ध प्रचलित किसी जॉच को छोड़कर) का निरीक्षण करने की सुविधा है
2. सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी/कर्मचारी तथा मृतक सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के आश्रित भी सेवानिवृत्त / मृत्यु के उपरान्त के देयकों से सम्बन्धित प्रकरणों की पत्रावलियों का निरीक्षण कर सकेंगे।

1. शासनादेश संख्या : 1760/43
-2- 2001 दिनांक : 25 जुलाई, 
2001
2. शासनादेश संख्या 
1996/43-2-2001 दिनांक : 25
अगस्त, 2001
3. शासनादेश संख्या: 2327
/43-2-
2001-14/2(23)/2001 दिनांक :
 03 अक्टूबर, 2001
4. शासनादेश संख्या: 
1323/43-2-2001
-14/2(23)/20001 दिनांक : 22
अक्टूबर, 2001

सप्ताह का प्रत्येक शुक्रवार
समय : प्रात: 10 से अपराह्न 4.00 बजे तक

शोध अधिकारी 
उच्च शिक्षा
निदेशालय, 
उ०प्र०,
प्रयागराज


जन शिकायतों का निवारण
उच्च शिक्षा विभाग/ निदेशालय द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विश्वविद्यालय /मानित विश्वविद्यालय / महाविद्यालय से सम्बन्धित जनशिकायतों का निवारण किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/ संस्थाएं उच्च शिक्षा विभाग के नियंत्रण/क्षेत्राधिकार के बारह है, उनसे सम्बन्धित जनशिकायतों के लिये नागरिक सम्बन्धित संस्थाओं के कुलपति/कुलसचिव/निदेशक, जैसी भी स्थिति हो, से सम्पर्क करने का कष्ट करें।
किसी शिकायत को दर्ज कराने /निराकरण हेतु कृपया नोडल अधिकारी से सम्पर्क करें। शिकायत शपथपत्र पर प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगी तथा अपेक्षित साक्ष्य हेतु शिकायतकर्ता को आवश्यकता पड़ने पर निदेशालय उपस्थित होना होगा। शिकायत की पुष्टि होने पर शिकायत की प्रकृति के आधार पर दोषी अधिकारी /कर्मचारी के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी।
 

क्र०सं० कार्य की प्रवृति असुविधा/शिकायत निवारण हेतु 
अधिकृत नोडल अधिकारी
दूरभाष
(O)
1

कल्याणकारी योजनाएं

उप निदेशक (सांख्यिकी)

0532-2623947

2

पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ

वित्त नियंत्रक

0532-2420335

3

महाविद्यालयों की स्थापना

सांख्यिकी शोध अधिकारी

0532-2623947


उपर्युक्त अधिकारियों द्वारा असुविधाओं/शिकायतों के निराकरण से असंतुष्ट होने की स्थिति में कृपया निम्नलिखित अधिकारी से सम्पर्क करें।

निदेशक (उच्च शिक्षा)
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज
0532-2623874 (O)
2623919(Fax)

नागरिकों के कर्तव्य
नागरिक, विभाग द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। कृपया किसी प्रकार के बिचौलियों, दलाल के माध्यम से कार्य न कराये अथवा किसी को रिश्वत या प्रलोभन न दें, यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी रिश्वत की मांग करें तो अविलम्ब नोडल अधिकारी अथवा कार्यालयाध्यक्ष को रिपोर्ट करें।

सचिव (उच्च शिक्षा विभाग)
उत्तर प्रदेश, शासन, लखनऊ
उच्च शिक्षा — एक परिदृश्य
 

क्रम

उच्च शिक्षा की संस्थाएं

दूरभाष

वेबासाइट

1

केन्द्रीय विश्वविद्यालय एवं मानित विश्वविद्यालय :

 

 

1. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

0542-2307220
0542-2368938

www.bhu.ac.in

2. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़

0571-2700221

www.amu.ac.in

3. डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

0522-2440827

www.bbau.ac.in

4. प्रयागराज विश्वविद्यालय प्रयागराज (14/7/05 से केन्द्रीय वि०वि०)

0532-2461083

www.allduniv.ac.in

मानित विश्वविद्यालय :

 

 

1. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रयागराज

0532-2922000

www.iiita.ac.in

2. मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रयागराज

0532-2545341

www.mnnit.ac.in

नोट : उक्त विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में सम्बन्धित संस्थाओं अथवा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।


उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के नियंत्रणाधीन राज्य विश्वविद्यालय :

क्र0 सं0

विश्वविद्यालय का नाम एवं वेबसाइट

कुलपति

कुलसचिव

वित्त अधिकारी

1

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ 
www.lkouniv.ac.in

श्री जी .बी . पटनायक 
0522-2740467

श्री आर .पी . सिंह
मो0- 9450927090, 
0522-2740412

श्री अशोक कुमार
मो0- 9335904863

2

डा0 भीम राव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, आगरा
www.dbrau.org.in

प्रो० डी . एन . जौहर
0562-2858668

श्री प्रभात रंजन 
मो0- 9415324624, 
0562-2852118

श्री राम सागर
मो0-9935553173, 
0562-2852136

3

दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
www.ddugorakhpuruniversity.in

प्रो0 पी . सी त्रिवेदी 
 0551-2201577

श्री बी .के सिन्हा 
0551-2340363

श्री आर .सी त्रिपाठी
मो0- 9936233927, 
0551-2340363

4

सम्पूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
www.ssvv.ac.in

प्रो० बिन्दा प्रसाद मिश्रा 
0542-2204089

श्री महेश चन्द्र
मो0- 9415291923

श्री अमर चन्द्र
मो0-9450407803, 
0542-2204372

5

छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर 
www.kanpuruniversity.org

प्रो०अशोक कुमार 
0512-2570450

श्री वकार हुसैन
मो0- 9415410135, 
0512-2570301

श्री धर्मेन्द्र वर्मा
मो0- 9792003285,
0512-2572328

6

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ 
www.ccsuniversity.ac.in

 डॉo  वीo सीo  गोयल
 0121-2763539

श्री ओम प्रकाश
मो0- 9412209585

श्री अतुल कुमार सिंह 
मो0- 9412205560

7

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी 
www.mgkvp.ac.in

डॉo  पी o नाग
0542-2204089

श्री साहिब लाल मौर्या
मो0- 9415291923

श्रीमती गितिकनासुर 
मो0- 9335904920

8

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी 
www.bujhansi.ac.in

प्रो0 एस0बी0एस0 राणा 
0510-2320497

श्री अशोक कुमार अरविन्द
मो0- 09412371832,
0510-2320496

श्री एस o के o मिश्रा 
मो0-9415056220,
 

9

डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या 
 www.rmlnlu.ac.in

प्रो0 पीo के o मिश्रा
05278-246330

श्री एसo के o शुक्ला
मो0- 9455115050, 
05278-245957

श्री राम चरित पाण्डेय
मो0-9839125436,

10

महात्मा ज्योतिबा फूले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली 
www.mjpru.ac.in

प्रो0 मुज्ज़मिल 
0581-2527282

श्री के o एन o पाण्डेय 
मो0- 9453257161, 0581-2527263

श्री एसo पीo श्रीवास्तव 
मो0- 9415018650, 0581-2527273

11

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर 
www.vbspu.ac.in/

प्रो० सुन्दर लाल 
05452-252222

डा0 बी0एल0 आर्या 
मो0- 9997931119, 05452-252244

श्री देव राज
मो0- 9506161648

12

डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ
www.rmlnlu.ac.in

प्रो0 बलराज चौहान
0522-2422855

सुश्री अनिता मिश्र 
मो0- 9415402611

श्री मुकुल अग्रवाल 
0522-2425904

13

उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
www.uprtou.ac.in

प्रो0 एo केo बक्शी
0532-2421283

डॉo एo केo सिंह
0532-2447035

श्री तापस बनर्जी
0532-2624118

मानित विश्वविद्यालय
1. दयालबाग एजूकेशनल शिक्षण संस्थान, दयालबाग, आगरा

तकनीकि शिक्षा विभाग /चिकित्सा शिक्षा विभाग / कृषि शिक्षा एवं अन्य विभाग के नियंत्रणाधीन विश्वविद्यालय एवं मानित विश्वविद्यालय

क्रम उच्च शिक्षा की संस्थाएं दूरभाष वेबसाइट
1.

कृषि विश्वविद्यालय:
1. आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अयोध्या
2. चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर
3. सरदार बल्लभ भाई कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ

05278.62032
62035
0512.546404
540591

www.nduat.in
www.csauk.org
www.svbpmeerut.ac.in

2. तकनीकी विश्वविद्यालय:
उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय,
लखनऊ
चिकित्सा विश्वविद्यालय
1. छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ
2. किंग जार्ज दन्त विज्ञान वि०वि० लखनऊ

0522-2361692

 


0522-2257450

www.aktu.ac.in
www.ietlucknow.edu

 


www.kgmcindia.edu

3.      

महाविद्यालय:
1. राजकीय महाविद्यालय-134
2. सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय-331

स्वायत्तशासी महाविद्यालय :
1.यूइंग क्रिश्चियन कालेज, प्रयागराज
2. उदय प्रताप कालेज, वाराणसी
3. अग्रसेन कन्या महाविद्यालय, बुलानाला, वाराणसी
4. नेशनल पी०जी० कालेज, लखनऊ
नियंत्रण :

विश्वविद्यालयों का नियंत्रण सामन्यत: विश्वविद्यालयों की कार्यपरिषद एवं अन्य निकायों द्वारा तथा महाविद्यालयों का प्रशासनिक तथा वित्तीय नियंत्रण उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा होता है। मानित विश्वविद्यालयों का नियंत्रण सम्बन्धित मानित विश्वविद्यालयों द्वारा होता है।

सचिव (उच्च शिक्षा विभाग)
उत्तर प्रदेश, शासन, लखनऊ
उच्च शिक्षा विभाग का गठन
उच्च शिक्षा विभाग - लखनऊ

प्रमुख सचिव (उच्च शिक्षा)
उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज
शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)
मुख्यालय, प्रयागराज

 

 प्रशासन कार्यालय

वित्त

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी

1. संयुक्त निदेशक (उच्च शिक्षा)-02
2. उपनिदेशक (सांख्यिकी)-01
3. सहायक निदेशक -03
4. शोध/सांख्यिकी शोध अधिकारी-03
5. विशेष कार्याधिकारी-01
6. प्रशासनिक अधिकारी-02

1. वित्त नियंत्रक-01
2. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी-01
3. वित्त एवं लेखाधिकारी-01
4. सहायक लेखाधिकारी-02

1. आगरा
2. मेरठ
3. झॉसी
4. बरेली
5. कानपुर
6. लखनऊ
7. वाराणसी
8. गोरखपुर

उच्च शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों की सूची

नाम

दूरभाष (कार्यालय)

दूरभाष(आवास)

डा0 जेo डीo मित्रा
निदेशक,(उ0शि0)उ0प्र0

0532-2623874

2256785, 2556007,9415317198

डा एo केo गोयल
संयुक्त निदेशक,(उ0शि0)उ0प्र0

0532-2423378

0532-2622178,9456896522

डा0 रमेश चन्द्र 
संयुक्त निदेशक,(उ0शि0)उ0प्र0

0532-2421213

94151928827

श्री रामस्वरूप गुप्ता
वित्त नियंत्रक,(उ0शि0)उ0प्र0

9415217107,0532-2420335

0532-2422523

श्री संजय कुमार राय
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी,(उ0शि0)उ0प्र0

9450264636

 

श्री निशान्त उपाध्याय
वित्त एवं लेखाधिकारी, (उ0शि0)उ0प्र0

9415443171

 

डा0 जे0पी0 सिंह
उपनिदेशक,(उ0शि0)उ0प्र0

9415310561,0532-2623947

0532-2431922

डा0 राम चन्द्र मिश्र
सहायक शिक्षा निदेशक,(उ0शि0)उ0प्र0

9415647996

0532-2423360

डा0 आनन्द प्रकाश पाण्डेय 
सहायक शिक्षा निदेशक,(उ0शि0)उ0प्र0

9450600721,2623947

0532-2256281

डा0 ओ0पी0 श्रीवास्तव 
सहायक शिक्षा निदेशक, (उ0शि0)उ0प्र0

9450382901

 

डा0 दुर्गेश शुक्ल
सांख्यिकी शोध अधिकारी, (उ0शि0)उ0प्र0

9415131787

 

डा0 दुर्गेश शुक्ला
सांख्यिकी शोध अधिकारी (उ0शि0)उ0प्र0

9415131787

 

डा0 एम0बी0 बेग 
सांख्यिकी शोध अधिकारी, (उ0शि0)उ0प्र0

9415310860

 

श्री अशोक कुमार सिंह
वित्त एवं लेखाधिकारी, (उ0शि0)उ0प्र0

 

 

श्री राम चन्द्र 
वित्त एवं लेखाधिकारी, (उ0शि0)उ0प्र0

 

 


क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय : अधिकारी का नाम एवं पता :
 

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय, वाराणसी
(
क्षेत्राधिकार मण्डल - वाराणसी, आजमगढ, मिर्जापुर)

डा0  विजय सिंह राघव
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
डी 57/58 कस्तूरबा नगर, वाराणसी
मो0नं0 9639929359
दूरभाष नं0 0542-2221671

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कानपुर 
(
क्षेत्राधिकार मण्डल - कानपुर)

डा0 अखिलेश कुमार 
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
117/254
0 ब्लाक गीतानगर, कानपुर 
मो0नं0 9412544824
दूरभाष नं0 0512-2502080

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय, गोरखपुर 
(
क्षेत्राधिकार मण्डल -गोरखपुर, बस्ती)

डासदन राम 
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
15
सी0-एदाऊदपुर,गोरखपुर 
मो0नं0 09415339190
दूरभाष नं0 0551-2332475

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय, झांसी 
(
क्षेत्राधिकार मण्डल - झॉसी, चित्रकूटधाम)

प्रो o एनएसयादव
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी 
2/17
ग्वालियर रोड सिविल लाइन्स,झांसी 
दूरभाष नं0 0532-2420623 0510-2452502 (का)

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय, प्रयागराज 
(
क्षेत्राधिकार मण्डल - प्रयागराज)

डा0  अनिल गोयल
सहायक निदेशक उच्च शिक्षा निदेशालय
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी 
मो0नं0 09456896522
दूरभाष नं0 (का) 2623947 
आवास-2256281

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मेरठ 
(
क्षेत्राधिकार मण्डल - मेरठ, सहारनपुर)

डाजेएसनेगी
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी 
136-
ए पाण्डवनगर,मेरठ
मो0नं0 09456676006
दूरभाष नं0 0121-2670423 
 

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय,बरेली
(
क्षेत्राधिकार मण्डल - बरेली, मुरादाबाद)

डा0 अश्वनी कुमार गोयल 
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी 
26
सिविल लाइन्स निकट काष्ठ कला केन्द्र बरेली 243005
मो0नं0 9411089969
दूरभाष नं0 0581-2423799 (का)
 

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय, आगरा
(
क्षेत्राधिकार मण्डल - आगरा)

डाचमन लाल 
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
जिला पंचायत परिषद बालूगंज आगरा
मो0नं0 09412673300
दूरभाष नं0 0562-2253968

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय, लखनऊ
(
क्षेत्राधिकार मण्डल - लखनऊ, अयोध्या, देवीपाटन)

डाराम सहाय
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
8-
, रानी लक्ष्मीबाई मार्ग, लखनऊ
मो0नं0 09450464038
दूरभाष नं0 0522-2625186