i |
छात्र कल्याणकारी योजनाएं
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राष्ट्रीय मेरिट छात्रवृत्ति 1.हाईस्कूल आधारित
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इस योजना के अन्तर्गत देय मेरिट कम निर्धन छात्रवृत्ति प्रथम स्नातक कोर्स तक देय है| अभिभावक की वार्षिक आय रू० 25,000 तक हो 1. स्नातक प्रथम वर्ष (सामान्य शिक्षा) के पाठ्यक्रमों हेतु रू० 60 प्रतिमाह तथा छात्रावासी हेतु रू० 60 प्रति माह तथा छात्रावासी हेतु रू० 100 प्रति माह 2. स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिये रू. 90 तथा छात्रावासी हेतु रू० 140 प्रति माह 3. चिकित्सा, तकनीकी तथा प्रबन्धकीय स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु डे स्कालर के लिए रू० 120 तथा छात्रावासी के लिये रू० 300 प्रति माह किन्तु अभिभावक की वार्षिक आय रू० 25.000 से अधिक होने पर एकमुश्त प्रमाणस्वरूप रू० 100 तथा प्रमाण पत्र
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सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य
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सहायक निदेशक डिग्री अर्थ-3 उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज
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2. इण्टरमीडिएट आधारित 3. स्नातक मेरिट छात्रवृत्ति 4. राजकीय महाविद्यालयों हेतु छात्र अनुदान 5. विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति 6. अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति 7. अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति
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-तदैव-
इस योजना के अनतर्गत प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों से संकायवार स्नातक मेरिट सूची के आधार पर निश्चित कोटा पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अनुमन्य है। डे स्कालर के लिये रू० 120 तथा छात्रावासी के लिये रू० 300 प्रति माह, अभिभावक की आय का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इस योजना के अनतर्गत राजकीय महाविद्यालयों में स्वीकृत छात्रवृत्ति / धनराशि स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के संकाय वार सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को क्रमश: रू० 1,000 एवं रू० 2,000 की धनराशि देय है, अभिभावक की आय का प्रतिबन्ध नहीं है। संस्थागत छात्र की 40 प्रतिशत विकलांगता एवं अभिभावक की आय रू० 24,000 प्रतिवर्ष से अधिक न हो संस्थागत छात्र हो तथा अभिभावक की आय रू० 24,000 प्रतिवर्ष से अधिक न हो स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर के संस्थागत छात्र जिनके अभिभावक की आय रू० 33,400 होने पर पूरी छात्रवृत्ति एवं 33,401 से 44,500 प्रतिवर्ष आय होने पर आधी छात्रवृत्ति
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सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य
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सहायक निदेशक डिग्री अर्थ-3 उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज सहायक निदेशक डिग्री अर्थ-3 उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज सहायक निदेशक डिग्री अर्थ—3 उच्च शिक्षा निदेशालय, उ० प्र०, प्रयागराज विकलांग कल्याण विभाग समाज कल्याण विभाग समाज कल्याण विभाग
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8. छात्र कल्याण निधि से आर्थिक सहायता
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निर्धन तथा मेधावी छात्रों को इण्टरमीडिएट परीक्षा में 55 प्रतिशत अंक होने की दशा में निधि में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष स्नातक कक्षा में रू०-2,400 एवं स्नातकोत्तर कक्षा में रू०-3,000 की धनराशि अनुमन्य है। प्रतिबन्ध यह है कि अभिभावक की आय अधिकतम रू० 75,000 हो। स्नातक परीक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले छात्र के लिये अभिभावक की अधिकतम आय सीमा का प्रतिबन्ध नहीं है। शोध के लिये यथास्थिति रू० 6,000, रू० 8,000 तथा रू० 10,000 की व्यवस्था है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों हेतु अलग से प्रावधान है।
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सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य
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संयुक्त सचिव (उच्च शिक्षा) उ०प्र० लखनऊ
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ii |
शिक्षक एवं कर्मचारी कल्याणकारी योजनाएं
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क्रम सं० |
योजना
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अर्हता
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शासनादेश
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नोडल अधिकारी
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1. |
कैरियर एडवांसमेण्ट स्कीम के अन्तर्गत महाविद्यालयों के शिक्षकों को वरिष्ठ वेतनमान एवं चयन वेतनमान का लाभ दिया जाना।
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दिनांक 27-7-98 को अथवा उसके उपरान्त वरिष्ठ/चयन वेतनमान हेतु ओरियंटेशन कोर्स, 02 रिफ्रेशर कोर्स क्रमशः अनिवार्य है। वरिष्ठ वेतनमान हेतु पी०एच०डी० धारक को 04 वर्षों पर, एम०फिल० धारक को 05 वर्षों पर एवं नान पी०एच०डी० धारक को 06 वर्षों पर। चयन वेतनमान हेतु पी०एच०डी० धारक को 09 वर्षों पर, एम०फिल० धारक को 10 वर्षों पर एवं नान पी०एच०डी० धारक को 11 वर्षों पर।
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राजाज्ञा संख्या-636/सत्तर-1-2001-3(3)/2000, दिनांक 13-3-2001 एवं राजाज्ञा संख्या 1089/सत्तर-1-2001 -3-(3)/2000. दिनांक 3-5-2001
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वित्त नियंत्रक उच्च शिक्षा
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2. |
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 1-राजकीय महाविद्यालय के शिक्षक
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20 वर्ष की अर्हकारी सेवा अथावा 45 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर
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वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 के भाग-2 से 4 के मूल नियम-56 के अनुसार
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संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज
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2- अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षक
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20 वर्ष की अर्हकारी सेवा अथवा 45 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर
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संख्या : 503/सत्तर- 6/98-3(7)97 -पी०सी० दिनांक : 21 मई, 1998
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संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज
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3. |
अ-परिवार कल्याण प्रोत्साहन
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दो संतान की सीमा पर एक अतिरक्त वेतन वृद्धि (क) दूसरी संतान की आयु 10 वर्ष एवं अधिकारी /कर्मचारी की आयु 40 वर्ष हो। (ख) जिन शिक्षकों/कर्मचारियों की आयु 40 वर्ष से अधिक हो तथा उनका परिवार दो बच्चों तक सीमित हो और सबसे छोटे बच्चे की आयु 10 वर्ष से कम न हो एवं जिन्होंने अपना अथवा यथास्थिति अपनी पत्नी या पति या समस्त पत्नियों का आपरेशन करा लिया हो, एक अग्रिम वेतनवृद्धि अनुमन्य है।
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संख्या प० क० / 4601 / 16 - 11 - 79 - 9 - 155 - 99 दिनांक : 23.2. 1980 एवं संख्या : 1020 / 15-(11) - 81 - 51 / 80 दिनांक : 6 जून, 1981
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संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ० प्र०, प्रयागराज
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ब- मातृत्व अवकाश
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अधिकतम 135 दिनों का प्रसूति अवकाश सम्पूर्ण सेवा काल में दो बार देय होगा बशर्ते कि दो ही संतान हो।
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संख्या: सा - 4 -394 / दस - 99 - 216 / 79 दिनांक : 4 जून, 1999
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संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज
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5 |
उपार्जित अवकाश (राजकीय वेकेशनल अधिकारी एवं कर्मचारियों हेतु) नान-वैकेशनल हेतु
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दीर्घ अवकाश में निर्दिष्ट कार्यों के सम्पादन हेतु रोके जाने के एवज में निश्चित फार्मूले के अनुसार अथवा मात्र एक दिन प्रति वर्ष वैकेन्शन्स के कारण 31 दिन प्रतिवर्ष
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वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 81 ख (1) तथा सहायक नियम 157- के (1) तथा (11) तथा नियम 145 एवं 146
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संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज
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6. |
मानदेय पर शिक्षकों की नियुक्ति 1. राजकीय महाविद्यालय
2. अशासकीय महाविद्यालय
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1. शासकीय महाविद्यालयों में सेवानिवृत्त प्राध्यापकों की नियुक्ति प्राविधानित है
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रवक्ता पद की योग्यताधारी अथवा सेवानिवृत्त शिक्षक जबतक आयोग से चयनित शिक्षक उपलब्ध न हो।
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1. संख्या : 648 /सत्तर ' -5- 98-70 (31)/98 दिनांक : 10 जून, 1998
संख्या : 467 / सत्तर- 2- 98-3-(9)/93 टी०सी० दिनांक : 07 अप्रैल, 1998
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सहायक निदेशक (अर्थ) उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज
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7. |
मृतक आश्रित सेवायोजन
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निदेशालय/राजकीय महाविद्यालय के शिक्षक कर्मचारी के अश्रित अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षक / कर्मचारी के आश्रित
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संख्या : 6/12-1973 नियुक्ति-4 दिनांक 7.10.1974 संख्या : 2215/15-1 9- 95- 1/93 दिनांक : 21.11.1995
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संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज तदैव
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8 |
चिकित्सा परिचर्या
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राजकीय कर्मचारियों तथा परिवार के आश्रित सदस्यों तथा मृत सरकारी सेवक के पारिवारिक पेंशन हेतु अर्ह सदस्यों की चिकित्सा हेतु प्रदेश के भीतर तथा बाहर कराई गई चिकित्सा व्यय की पूतिपूर्ति की प्रक्रिया
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संख्या 2975/5-6-97 -294/90 दिनांक : 1 जनवरी, 1996 एवं संख्या 1135/पॉच -6-2001 -294/96 दिनांक : 27 जून, 2001 2. प्रमाण पत्र 'ए' एवं 'बी' के साथ आवेदन
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संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज
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9. |
विदेशों में आयोजित शैक्षिक कान्फ्रेस में प्रतिभागिता हेतु अनुदान
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विश्वविद्यालय /महाविद्यालय के शिक्षक
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अनु सचिव उच्च शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ
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पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ: प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय, मानद विश्वविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की पेंशन, उच्च शिक्षा निदेशालय से स्वीकृत होती है दिनांक : 01.04.2000 के उपरान्त सेवानिवृत्त उत्तर प्रदेश समूह 'क' सेवा के अधिकारियों की पेंशन उ०प्र० निदेशालय से स्वीकृत होती है।
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1 |
पेंशन
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33 वर्ष की अर्हकारी सेवा पर पूर्ण पेंशन हेतु अर्ह कम सेवा होने की स्थिति में : अर्हकारी सेवा X 10 माह की (वर्षों में) औसत परिलब्धियॉ 33 आवश्यक प्रपत्र : 1. एकीकृत पेंशन प्रपत्र भाग-1 (सेवानिवृत्ति कर्मियों हेतु) 2. एकीकृत पेंशन प्रपत्र भाग-2 (सेवाकाल में मृत्यु होने पर) 3. सेवा पुस्तिका : क्षेत्रीय अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित 4. अदेय प्रमाण पत्र 5. प्रबन्धकीय अंशदान 6. मृत्यु प्रमाण पत्र (आवश्यक होने पर)
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संख्या 9777/15-79-(11)-3-(7) /7 9-दिनांक : 28.4.1980
संख्या : सा—3 —1664 /दस— 904/94 दिनांक : 2 नवम्बर, 1995
अधिसूचना संख्या जी—2/ 605 /दस—534 (19)57 दिनांक : 27 जून, 2002
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वित्त नियंत्रक उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज
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2. क ख |
ग्रेच्युटी (उपादान)/ डेथ ग्रेच्युटी (राजकीय एवं अशासकीय शिक्षकों एवं कर्मचारियों हेतु) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर
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60 वर्ष पर सेवानिवृत्त होने पर अधिकतम रू० 3,50,000
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संख्या : 398 सत्तर सत्तर-6/ 99-17 (39)/94 दिनांक : 26.2.1999 राजाज्ञा संख्या: 503/सततर-6/98-3( 77)/97 पी०सी० दि० 21-5-98
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वित्त नियंत्रक उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज
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3 |
पारिवारिक पेंशन (क) विकलांग बच्चों को आजीवन पारिवारिक पेंशन
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मूल वेतन का 30 प्रतिशत सात वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, पर दो गुना लेकिन मूल वेतन के आधे से अधिक नहीं
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रा०सं० 6246/15-8-300-4 /16/77 दि० 31-3-82 एवं सपठित राजाज्ञा संख्या 398/सत्तर-6/99-1 7 (39)/94 दिनांक : 26.2.1999 रा०सं०-101/(1)/15- 19- -96-3(25)/90 दि० 25-1-96
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वित्त नियंत्रक उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज
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4 |
सामान्य भविष्य निधि
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शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षक एवं कर्मचारी
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सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली 1985 सपठित संशोधन नियमावली वर्ष 1997 एवं वर्ष 2000 तथा शासनादेश संख्या : 9777/15-79- (11)-3-(7)/79 दिनांक :28.4.1980 एवं पत्राक : डिग्री बजट : 6119-6620 दिनांक : 7. 12.1984
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वित्त नियंत्रक/ उपनिदेशक (सांख्यिकी) उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज
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5 |
अर्जित अवकाश का नगदीकरण
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अधिकतम 300 दिन तक (राजकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु)
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संख्या: सा-4-392/दस -99-2003-86 दिनांक 1.7.1999
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संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज
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6 |
पेंशन का राशीकरण
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60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के विकल्प पर मूल पेंशन का 40 प्रतिशत 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के विकल्प पर मूल पेंशन का 20 प्रतिशत
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संख्या 398/सत्तर-6/ 99-17(39)/94 दिनांक 26.2.1999 संख्या 213/सत्तर-2- 2004-16(79)/99 टी०सी० दिनांक : 4 फरवरी, 2004
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वित्त नियंत्रक उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज
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7 |
अनन्तिम पेंशन का भुगतान
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सेवा पुस्तिका के अभाव में किन्तु अन्त अर्हताऍ होने पर देय है
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संख्या 1289/15-19-93 दिनांक : 9 जुलाई, 1993
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वित्त नियंत्रक उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज
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उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद: राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुशंसा के अनुरूप, राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा के उन्नयन, समन्वय एवं उच्च शिक्षा के कार्यक्रमों के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ समन्वय हेतु, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा अधिनियम-1995 के अन्तर्गत प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय समय पर निर्गत मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के अनुसार विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में समन्वय करना और मानक निर्धारित करना परिषद के मुख्य कृत्य है जिनमें, अधिनियम की धारा-11 (2) के उपबन्धित योजना और समन्वय, शैक्षिक, सलाहकारी एवं वित्तीय कृत्य भी सम्मिलित हैं।
राष्ट्रीय सेवा योजना: सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्रों में व्यक्तित्व विकास के लिये राष्ट्रीय सेवायोजना की स्थापना 24 सितम्बर, 1969 को भारतवर्ष के 27 विश्वविद्यालयों में 4000 स्वयंसेवकों के साथ की गई थी। सम्प्रति देश के 184 विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत 93 लाख विद्यार्थियों में 13.75 लाख विद्यार्थी राष्ट्रीय सेवा योजना में पंजीकृत हैं।प्रदेश में राष्ट्रीय सेवायोजना वर्ष 1969-70 में 4 विश्वविद्यालयों में 2,500 स्वयंसेवकों के साथ प्रारंभ की गई थी। वर्ष 2003-04 में 16 विश्वविद्यालयों (12 राज्य, 2 केन्द्रीय, 1 कृषि, तथा क डीम्ड विश्वविद्यालय), 13 पॉलीटेक्निक, 285 इण्टरमीडिएट विद्यालयों में 1,34,500 छात्र भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना में मुख्यतः पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सुधार, प्राकृतिक आपदाओं का सामना तथा राष्ट्रीय एकता पर आधारित कार्यक्रम संचालित किये जाते है। जन सामान्य द्वारा शासकीय पत्रावलियों का निरीक्षण:
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