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निदेशालय के प्रमुख कार्य
अनुदानित महाविद्यालयों से सम्बन्धित कार्य :-
शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु अनुदान का आवंटन किया जाना।
शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर नये पदों के सृजन सम्बन्धी कार्यवाही, रिक्त होने वाले पदों का सततीकरण, पदों का स्थायीकरण तथा तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण।
शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन निर्धारण, चयन वेतनमान स्वीकृत किया जाना तथा वेतन सम्बन्धी विवाद का निस्तारण।
सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की पेन्शन की स्वीकृति, सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम की स्वीकृति तथा सेवानिवृत्ति पर भविष्य निधि की राशि का अंतिम भुगतान।
महाविद्यालयों का आडिट कराना तथा आडिट आपत्तियों का निराकरण, अनियमितताओं की जांच कराना, विभिन्न स्त्रोतों से शासन को प्राप्त शिकायतों की जांच कराना तथा तदनुसार कार्यवाही कराना।
महाविद्यालयों में प्राधिकृत नियंत्रक / प्रशासक नियुक्त कराये जाने से सम्बन्धित कार्यवाही।
महाविद्यालयों के अध्यापकों की वर्तमान रिक्तियों और आने वाले शिक्षा वर्ष के दौरान संभावित रिक्तियों की सूचना महाविद्यालयों से प्राप्त करना।
सूचित रिक्तियों की विषयवार समेकित सूची (अधियाचन) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रयागराज को विज्ञापन एवं चयन हेतु प्रेषित करना।
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा चयनित एवं संस्तुत अभ्यर्थियों को रिक्तियों की निर्दिष्ट सूची में से आसन्न-व्यवस्था कर अभ्यर्थियों का नाम प्रबन्धतंत्र को नियुक्ति हेतु प्रेषित करना।
बर्सर, उपपुस्तकालयाध्यक्ष, कार्यालय अधीक्षक एवं कैटलागर के पदों की नियुक्तियों का अनुमोदन प्रदान करना।
महाविद्यालयों के शिक्षकों के एकल स्थानान्तरण से सम्बन्धित कार्य।
राजकीय महाविद्यालयों से सम्बन्धित कार्य
राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों की तैनाती/स्थानान्तरण तथा प्रोन्नति के मामले।
राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं प्राचार्यो से सम्बन्धित शिकायतों की जांच एवं अनुशासनिक / प्रशासनिक कार्यवाही।
राजकीय महाविद्यालयों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की तैनाती / स्थानान्तरण तथा प्रोन्नति के मामले।
नये पदों का सृजन तथा नये राजकीय महाविद्यालयों का खोला जाना।
शिक्षकों / कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के अवकाश की स्वीकृति।
शिक्षकों / कर्मचारियों को भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान तथा विभिन्न प्रकार के अग्रिम की स्वीकृति। (सेवानिवृत्ति के उपरान्त जी0पी0एफ0 की धनराशि का 90 प्रतिशत निदेशालय से स्वीकृत किया जाता है। शेष 10 प्रतिशत की धनराशि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा स्वीकृत होता है।)
राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों / शिक्षकों के पेंशन प्रपत्रों को निदेशक, पेंशन को अग्रसारित किया जाना।
महाविद्यालयों के विकास हेतु आवर्तक/अनावर्तक अनुदान के आवंटन आदेश निर्गत करना।
प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों यथा शिक्षकों, बर्सरों, कार्यालय अधीक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों, उप पुस्तकालयाध्यक्षों तथा कोआर्डिनेटरों आदि के वेतन निर्धारण का कार्य।
राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों / प्राचार्यो / कर्मचारियों का प्रशिक्षण कार्य भी निदेशालय द्वारा किया जाता है।
विविध
महाविद्यालयों से सम्बन्धित न्यायालयों में चल रहे वादों की पैरवी।
उच्च शिक्षा से सम्बन्धित आंकड़े एकत्रित करना और विकास हेतु योजना बनाना।
उच्च शिक्षा का वार्षिक बजट तैयार करना।
विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से सम्बन्धित पेंशन कार्य।
महाविद्यालयों में रोवर्स / रेंजर्स के कार्यक्रमों का संचालन।
राजकीय महाविद्यालयों से सम्बन्धित समस्याओं के सम्बन्ध में शासन को परामर्श देना एवं उनसे सम्बन्धित विधान मण्डल में उठाये गये प्रश्नों इत्यादि के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किया जाना।
निजी प्रबन्धतंत्रों द्वारा असेवित क्षेत्रों में महाविद्यालय खोलने हेतु अनुदान दिये जाने सम्बन्धी कार्य।