क्षेत्रीय उच्च शिक्षा के प्रमुख कार्य

प्रशासनिक कार्यः

  • महाविद्यालयों के प्रशासनिक निरीक्षण सम्बन्धी कार्य।
  • महाविद्यालयों में प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने की संस्तुति।
  • विधान सभा/विधान परिषद के प्रश्नों का उत्तर उपलब्ध कराना।
  • नये विषय खोलने के लिए पैनल में शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) के प्रतिनिधि के रूप में महाविद्यालयो का निरीक्षण करना।
  • शासन/उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा दिये गये विशेष कार्यो का सम्पादन।
  • अपने क्षेत्र के अशासकीय महाविद्यालयों में शैक्षिक तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की अनुज्ञा प्रदान करना।
  • शासन के आदेश पर महाविद्यालयों के खोले जाने हेतु क्लीयरेन्स देने के लिए निरीक्षण करना एवं संस्तुति देना।
  • बर्सर, पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष, कार्यालय अधीक्षक एवं कैटलागर के पदों को छोड़कर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति का अनुमोदन प्रदान करना।
  • अपने क्षेत्र के सभी शासकीय महाविद्यालयों/अशासकीय महाविद्यायों से नियत तिथि पर स्टाफ स्टेटमेन्ट प्राप्त करना तथा महाविद्यालयों में रिक्त पदों के सम्बन्ध में अधियाचन प्राप्त करके निदेशक को भेजना।
  • अपने क्षेत्र के महाविद्यालयों से सेवानिव्त्त होने वाले अधिकारियों के पेन्शन कागजात तैयार करने के कार्य पर निगरानी रखना। सेवानिवृत्त के छः मास पूर्व समस्त पत्रादि निदेशक को उपलब्ध कराना।
  • अशासकीय महाविद्यालयों में नियुक्त प्रवक्ताओं को कार्यभार ग्रहण कराया गया या नहीं, पर शासन को आख्या भेजना।

विकास/सांख्यिकी संबंधी कार्य:

  • विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों से सांख्यिकी आंकडे एकत्रित करना, विश्लेषण करना तथा उन्हें संकलित करके निदेशालय को प्रेषित करना।
  • क्षेत्र में उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण करना।
  • महाविद्यालयों में शैक्षिक कार्य सम्बन्धी प्रवृत्तियों की सूचना एकत्र करना तथा संकलित करना।
  • उपरोक्त के सम्बन्ध में समय-समय पर प्रकाशन निकालना।
  • राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य की समीक्षा।

वित्तीय कार्यः

  • महाविद्यालयों द्वारा 80/75 प्रतिशत शुल्काय जमा किये जाने की जांच करना और उन महाविद्यालयों का बकाया वसूल करना जिन्होंने उचित अंश न जमा किये हों। इस सम्बन्ध में समय-समय पर प्रगति की सूचना निदेशालय को देना।
  • उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थाओं (अस्तियों) के अपव्यय का निवारण अधिनियम 1974 के अन्तर्गत महाविद्यालयों के अस्तियों का लेखा रखना तथा तत्सम्बन्धी जांच करना।
  • उच्च शिक्षा निदेशालय के लेखा परीक्षकों द्वारा की गयी सम्परीक्षा आख्या संस्तुति सहित निदेशालय को प्रेषित करना।
  • आपदा स्थिति जैसे बाढ़, सूखा, भूकम्प आदि के सम्बन्ध में क्षति का आकलन करना व क्षतिपूर्ति अनुदान हेतु निदेशालय को संस्तुति करना।
  • विभिन्न अनुदानों, अनावर्तक अनुदानों से सम्बन्धित महाविद्यालयों के आवेदन-पत्र परीक्षण कर निदेशालय को उपलब्ध कराना।
  • उपभोग प्रमाण-पत्रों को महाविद्यालय से प्राप्त करना तथा उनका सत्यापन कर निदेशालय को प्रेषित करना।
  • नई पेन्शन योजनान्तर्गत सामान्य भविष्य निधि की कटौती तथा सम्बन्धित अभिलेखों का निरीक्षण करना तथा उनके रख- रखाव को सुनिश्चित करना।
  • महाविद्यालयों का लेख परीक्षण करना।
  • क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की निरीक्षण आख्या अपनी संस्तुति सहित निदेशक, उच्च शिक्षा व शासन को अगले माह की 10 तारीख को अवश्य उपलब्ध कराये जाने को सुनिश्चित करना।